जिला दण्डाधिकारी ने निर्धारित किए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

धर्मशाला, 03 जुलाई – जिला दण्डाधिकारी, डॉ. निपुण जिन्दल ने जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के खण्ड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हैं जिसमें व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता हैं।
    उन्होंने मीट बकरा/मेढ़ा प्रति किलोग्राम 450 रुपए, मुर्गा ब्राइलर बेस्ट प्रति किलोग्राम 180 रुपए, मीटर सुअर प्रति किलोग्राम 250, मछली कच्ची प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मछली तली हुई प्रति किलोग्राम 300 रुपए निर्धारित किया है। उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि की दरें निर्धारित की हैं जिसमें पूरी खुराक दाल, सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, स्पेशल सब्जी-आलू-मटर-सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलू-बैंगन, भर्था, भिण्डी प्रति प्लेट 50 रुपए, दाल फ्राई प्रति 40 रुपए, मटर-पनीर एवं पालक पनीर प्रति प्लेट 60 रुपए, चिकन करी/मुर्गा पका हुआ प्रति प्लेट 80 रुपए, मीटर पका हुआ तरी सहित प्रति प्लेट 100 रुपए, तवा चपाती प्रति 5 रुपए, तन्दूरी चपाती प्रति 7 रुपए, परोंठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 30 रुपए रखी गई हैं।
    इसी प्रकार दूध, दही एवं पनीर की दरें निर्धारित की गई हैं जिसमें हलवाईयों/गवालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 45 रुपए, दूध पैक्ट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। दही प्रति किलोग्राम 55 रुपए, दूध/दही पैक्ट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित तथा स्थानीय पनी खुला प्रति किलोग्राम 250 रुपए में बेचा जा सकेगा। इसी प्रकार ठण्डे पेय पदार्थ जिसमें बोतल वाले पेय कम्पनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो, पर बेचे जा सकेंगे।
      उन्होंने बताया कि यह सभी दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां में लागू नहीं होंगी। यह दरें समस्त कांगड़ा जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र/ई-बजट में प्रकाशित होने के पश्चात आगामी एक माह तक लागू रहेंगी। इन सभी निर्धारित दरों को सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मछली बिक्रेता अपने-अपने व्यापारिक परिसरों में दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतु मूल्य सूची के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे जोकि स्पष्ट रूप में देवनागरी लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। मूल्य सूची दुकानदार/भागीदार/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होना आवश्यक है तथा प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमैमो देना अनिवार्य होगा।

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